दहेज हत्या : 22 साल के बाद पति, भाई को आजीवन कारावास की सजा  

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
दहेज हत्या : 22 साल के बाद पति, भाई को आजीवन कारावास की सजा   प्रतीकात्मक।

मुजफ्फरनगर (भाषा)। शहर की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में 22 साल के बाद एक व्यक्ति और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उनकी मां को सात साल कैद की सजा सुनायी।

देश-दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप

न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने अमरपाल और उसके भाई संसार पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।सरकारी वकील सीताराम आर्य के मुताबिक, उनकी मां शैर कौर को मामले में सात साल जेल की सजा सुनायी गयी।कविता अमरपाल की पत्नी थी जिसे 23 अप्रैल 1995 को शामली जिले में सिलावेर गांव में दहेज की खातिर जिंदा जला दिया गया था।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

     

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.