इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बने मंदिर-मस्जिद तत्काल हटाने का दिया आदेश
गाँव कनेक्शन 24 Feb 2018 9:36 AM GMT
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक संपत्ति पर तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने छह महीने के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक संपत्ति पर हुए किसी भी तरह के निर्माण को अतिक्रमण माना जाएगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, गली पर निमार्णाधीन मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों को भी तत्काल हटाए जाएं। हालांकि कृषि योग्य भूमि को हाईकोर्ट ने अपने आदेश के दायरे से बाहर रखा है।
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ये आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और अजित कुमार ने दिया। न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सड़क की जमीन पर किसी प्रकार का धार्मिक निर्माण न होने देने का सामान्य निर्देश जारी करे।
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