दुष्कर्म मामला: आसाराम को उम्रकैद, दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा

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दुष्कर्म मामला: आसाराम को उम्रकैद, दो आरोपियों को 20-20 साल की सजाआसाराम को मिली उम्रकैद की सजा।

आश्रम में नाबालिग लड़oकी से दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य आरोपियों शरतचंद्र और शिल्पी को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

जोधपुर कोर्ट के न्यायधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर की सेंट्रल जेल में यह फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने आसाराम को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था, जबकि दो और आरोपियों प्रकाश और शिवा को बरी कर दिया है।

जोधपुर कोर्ट के आज फैसला सुनाने को लेकर केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में कड़ी सुरक्षा रखने के निर्देश दिए थे।

वहीं पीड़िता के पिता ने कहा, "पिछले चार साल के दौरान हमारा घर से निकलना बंद हो गया था। हम अपने घर में ही कैद होकर रह गए थे। आज जब अदालत से आसाराम को दोषी ठहरा दिया गया तो कलेजे को ठंडक पहुंची है।" पीड़िता के पिता ने कहा, "हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि न्याय मिला।"

शाहजहांपुर की रहने वाली पीड़िता आसाराम के आश्रम में पढ़ाई करती थी और उसे बीमार बताकर इलाज के नाम पर आसाराम ने उसके साथ दुराचार किया था। अदालत के फैसले के पहले यहां के प्रशासन ने शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था, इसके अलावा पीड़िता के घर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर सुमित शुक्ला समेत भारी फोर्स तैनात की गई थी।

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