अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में चल रही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई 40 दिनों बाद बुधवार शाम पांच बजे पूरी हो गई। फैसले के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले पांच सदस्यों की सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अब बहुत हो चुकी सुनवाई आज ही यानी 16 अक्टूबर को खत्म होगी। सुनवाई शुरू के बाद एक वकील ने अतिरिक्त समय मांगा तो मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने स्पष्ट कर दिया कि आज (16 अक्टूबर) शाम 5 बजे अयोध्या मामले की सुनवाई खत्म हो जाएगी।

इसी बीच, हिन्दू महासभा के वकील ने एक किताब का जिक्र किया तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बेंच के सामने नक्शा फाड़ दिया। उनके इस कृत्य से मुख्य न्यायाधीश तरुन गोगोई नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चला तो हम चले जाएंगे।


वहीं, ऐसी अटकलों थें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा वापस ले सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी हलफनामा दायर नहीं किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, इसका फैसला नवंबर में आने की उम्मीद है। 17 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर तक फैसला नहीं सुनाते हैं तो एक नई बेंच इसकी सुनवाई करेगी।

छह दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, इसके बाद ज़मीन पर स्वामित्व विवाद से संबंधित एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितम्बर 2010 को 2.77 एकड़ की ज़मीन पर अपना फ़ैसला सुनाया।

हाईकोर्ट के फ़ैसले के अनुसार ज़मीन एक तिहाई हिस्सा रामलला को, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही है, दूसरा एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को और बाकी एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। साल 2011 में हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी।


  

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