बिलकिस बानो रेप केस : 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, जानिए क्या है पूरा मामला

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बिलकिस बानो रेप केस : 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, जानिए क्या है पूरा मामलाअपराधियों ने बिलकिस के परिवार के 14 लोगों की हत्या की थी।

मुंबई। बिलकिस बानो रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखा है। जिन आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। वहीं कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी देने की CBI याचिका खारिज कर दिया है। जो पुलिस वाले और डॉक्टर इसमें शामिल थे और बरी हो गए थे, उनको भी दोषी करार दिया गया है। उन पर कोर्ट 1 बजे फैसला सुनाएगी।

क्या है बिलकिस बानो केस

2002 गुजरात दंगों के दौरान 19 साल की बिलकिस का बलात्कार किया गया पीड़ित उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। अपराधियों ने बिलकिस के परिवार के 14 लोगों की हत्या की। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 25 मार्च 2003 को सबूतों के आभाव में केस बंद कर दिया था। वही दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे। निष्पक्ष सुनवाई के लिए अगस्त 2004 में मामला मुंबई ट्रायल कोर्ट को सौंपा गया था।

जनवरी 2008 में 2 डॉक्टर और 6 पुलिसकर्मी को रिहा कर दिया गया।

जनवरी 2008 में 12 लोग बलात्कार, हत्या के लिए दोषी करार दिया गया। जनवरी 2008 में 2 डॉक्टर और 6 पुलिसकर्मी को रिहा कर दिया गया। मामले में 11 लोगों को उमक़ैद की सज़ा। CBI ने तीन अपराधियों को फ़ांसी देने की अपील की थी। बता दे, कि बचाव पक्ष ने उम्रकैद के ख़िलाफ़ अपील किया था।

          

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