सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गलत था

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लखनऊ। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को बदल दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वर्मा को छुट्टी पर भेजना गलत है और उनको छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया।

विभिन्न समाचार पोर्टल और एजेंसियों के अनुसार कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला रद्द तो किया है लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि अलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। वे 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। वर्मा और नंबर दो के अधिकारी राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे जिसके बाद दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया था।

सरकार के फैसले के खिलाफ एक एनजीओ और आलोक वर्मा ने खुद याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने 6 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, मंगलवार को चीफ जस्टिस पर अवकाश पर थे। ऐसे में फैसला जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सुनाया।

यह भी पढ़ें-सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ और जांच की जरूरत

वहीं कोर्ट के इस फैसले का अन्य पार्टियों ने स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं राफेल की जांच रोकने के लिए कोर्ट ने आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को नहीं हटाया ?

सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक रोकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सामने आने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का फैसला लिया था।

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