मवेशी खरीद बिक्री को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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मवेशी खरीद बिक्री को  लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोकप्रतीकात्मक फोटो।

मद्रास। मवेशी बिक्री और पशु बाजारों के विनियमन को लेकर केंद्र सरकार के 23 मई के अधिसूचना पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने मंगलवार को इस अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सेल्वगोमाथी और असिक इलाही बाबा द्वारा दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन और न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन के खंडपीठ ने इस आशय का अंतरिम आदेश पारित किया है।

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उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों का चयन व्यक्ति के अधिकार का मामला है और किसी को भी इस विषय में हुक्म देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहस के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना केवल पशु बाजारों को विनियमित करने के लिए लाई गई है। वहीं, अदालत की खंडपीठ ने इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, उन्हें चार सप्ताह में इस संबंध में अपने जवाब पेश करने होंगे।

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आपको बता दें कि केंद्र की अधिसूचना किसानों द्वारा मवेशी बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है और यह जनादेश जारी करती है कि इसे केवल किसानों को ही बेचा जाना चाहिए।

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