सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो हफ्तों में हो जांच, अंतरिम प्रमुख नहीं ले पाएंगे बड़े निर्णय

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सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो हफ्तों में हो जांच, अंतरिम प्रमुख नहीं ले पाएंगे बड़े निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर अपने फैसले में कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग दो हफ्तों में आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी जांच पूरी करे। शुक्रवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में इस मामले की जांच होगी। अदालत सीबीआई के कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव को निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान वह कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

इससे पहले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सरकार द्वारा उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था, सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, इससे पहले उन्हें इस पद से हटाने से सीबीआई की स्वतंत्रता पर चोट पहुंची है।

यह भी देखें: सीबीआई विवाद: सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के घर के बाहर पकड़े गए चार संदिग्ध, मिले आईबी के आईकार्ड

गौरतलब है कि सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर रिश्वत के एक मामले में केस दर्ज किया था। एफआईआर में अस्थाना पर मीट का कारोबार करने वाले व्यापारी मुइन कुरैशी से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में डीएसपी रैंक के अधिकारी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है, कई अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। देवेंद्र कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

केंद्र ने एक अहम फैसले के तहत सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद सीबीआई मुख्यालय में उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। केंद्र के इस कदम के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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