छत्तीसगढ़: गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखा पदनाम तो खैर नहीं

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छत्तीसगढ़: गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखा पदनाम तो खैर नहींगाड़ी की नंबर प्लेट पर किसी संस्था या पद का नाम न लिखा जाए।

रायपुर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने निर्देश दिए कि वाहनों में आगे और पीछे नंबरप्लेट पर सिर्फ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह लिखा जाए कि हर कोई उसे आसानी से पढ़ सके। किसी संस्था या पद का नाम न लिखा जाए।

मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा गाड़ी में किसी भी प्रकार के पद का नाम, पदाधिकारी का नाम, संस्था का नाम या किसी संस्था विशेष के 'प्रतिनिधि' या 'जनप्रतिनिधि' जैसा कोई भी शब्द या नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। नंबरप्लेट पर किसी भी प्रकार का चित्र भी अंकित नहीं होना चाहिए।

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मूणत परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, ''मोटर व्हीकल एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है कि गाड़ियों की नंबरप्लेट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए।''

मूणत ने वाहनों में अत्यधिक आवाज वाले हॉर्न के उपयोग पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी गाड़ियों में लाल बत्ती और नीली बत्ती के उपयोग पर आज से पाबंदी लगाने का जो आदेश केंद्र सरकार ने दिया है, छत्तीसगढ़ में उसका पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। मूणत ने वाहनों के नंबरप्लेटों की जांच के लिए प्रदेश में तीन महीने का सघन अभियान तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

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