अगर प्लेन में मचाया बवाल तो यात्री पर 2 वर्ष तक का बैन 

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अगर प्लेन में मचाया बवाल तो यात्री पर 2 वर्ष तक का बैन फोटो प्रतीकात्मक।

नई दिल्ली। भारत में पहली बार हवाई सफर के दौरान नियमों की अनदेखी और गलत बर्ताव करने वालों के लिए कड़े नियम आ रहे है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विमान में सफर करने पर रोक भी लगाई जा सकती है। यात्रा के दौरान अभद्रता करने पर यात्री तीन महीने के लिए एयर इण्डिया में यात्रा करने से बैन कर दिया जाएगा।

हाल ही में शिवसेना के सांसद गायकवाड़ पर एयर इण्डिया की फ्लाइट में यात्रा के दौरान स्टाफ संग अभद्रता करने के आरोप लगे थे। आरोप था कि सांसद ने एक अधिकारी पर चप्पल उठाई थी। इसके बाद एयर इण्डिया ने सांसद के एयर इण्डिया की फ्लाइट में यात्रा करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन चार-छह दिन बाद ही ये बैन हटा लिया गया था। इस घटना को देखते हुए ही एयर इण्डिया ने यात्रा संबंधी ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यात्रियों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। इसके लिए तीन कैटेगिरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगिरी दुर्व्यवहार, दूसरी हाथापाई और तीसरी कैटेगिरी धमकी देने की होगी। ये गाइड लाइन सभी एयर लाइन को भेजी जा रही हैं।
जयंत सिन्हा, राज्यमंत्री, नागरिक उड्डयन

नए निर्देशों के अनुसार अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान हंगामा करता है या किसी के संग अभद्रता करता है तो एयर इण्डिया उस यात्री को तीन महीने के लिए एयर इण्डिया की किसी भी फ्लाइट में यात्रा करने के लिए बैन कर देगी।

लेकिन इतना जरूर है कि बैन करने की प्रक्रिया 10 दिन के दौरान वो यात्री अपील कर सकता है। अपना पक्ष रख सकता है। एयर इंण्डिया के अधिकारियों का कहना है कि इसी को देखते हुए एयर इण्डिया ने टिकट खरीद के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

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जांच के लिए बनाई जाएगी समिति

एयर इण्डिया अधिकारियों का ये भी कहना है कि किसी भी मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति पूरे मामले की सुनवाई करेगी। घटना की कैटेगिरी के हिसाब से समिति यात्रा बैन की अवधि तीन महीने से छह महीने या दो साल को तय करेगी।

ये हैं नियम

1. उड़ान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले व्यवहार पर तीन महीने तक विमान से यात्रा पर रोक।

2. शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने पर छह महीने तक विमान यात्रा पर रोक।

3. जीवन के लिए घातक व्यवहार पर दो साल या ज्यादा समय तक के लिए प्रतिबंध।

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