कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 3 साल की जेल
गाँव कनेक्शन 16 Dec 2017 12:37 PM GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)। कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को शनिवार को अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई।
ये भी पढ़ें- बच्चों को स्कूलों में मातृ भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए : उप राष्ट्रपति
अदालत ने कोड़ा और जोशी पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही गुप्ता और बसु दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 13 दिसंबर को कोड़ा, जोशी, गुप्ता, बसु और निजी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया था।
Jharkhand Coal scam: Special CBI court in Delhi sentences Madhu Koda three years imprisonment and total fine of Rs 25 lakh
— ANI (@ANI) December 16, 2017
ये भी पढ़ें- यूपी टीईटी 2017 के रिजल्ट का इंतजार खत्म, यहां देखें रिजल्ट
अदालत ने वीआईएसयूएल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत का यह फैसला झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला खदान को वीआईएसयूएल को आवंटित करने से संबंधित है।
ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।
More Stories