लोगों को अशीर्वाद देने के लिए हाथियों के इस्तेमाल पर अदालत ने जताई नाराजगी  

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लोगों को अशीर्वाद देने के लिए हाथियों के इस्तेमाल पर अदालत ने जताई नाराजगी  भक्तों को आशीर्वाद देता एक हाथी।

चेन्नई (भाषा)। मद्रास उच्च न्यायालय ने भक्तों को आशीर्वाद देने और पैसे लेने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुये इस प्रथा को भीख मांगने जैसा बताया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ने कहा कि इससे पालतू जानवरों के प्रबंधन से जुड़े नियमों का उल्लंघन होता है।

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अदालत ने अपने हालिया आदेश में वन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह हाथियों के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव माहौल और स्वास्थ्य सुविधायें सुनिश्चित करें और संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करवायें। न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार ने एन सेकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पशुओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने पहले भी इस मामले को उठाया था।

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