नेशनल हेराल्ड पर होगी इनकम टैक्स की जांच, सोनिया-राहुल को करारा झटका
गाँव कनेक्शन 12 May 2017 2:50 PM GMT
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। इसके अनुसार अब कोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्यवाही से रोक हटाते हुए अखबार की जांच करने की बात कही है। इस फैसले के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को करारा झटका लगा है।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली।
यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिए गए नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है मामला
पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। यह कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था लेकिन आर्थिक हालात के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। साल 2008 में अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी के पास था। अप्रैल 2012 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हासिल कर लिया।
इस पर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की 1,600 करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में हासिल कर लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।
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