वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामला: विकास बराला और अशीष पर तय हुए आरोप

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामला: विकास बराला और अशीष पर तय हुए आरोपवर्णिका कुंडू हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस वरिंद्र कुंडू की बेटी है

चंडीगढ़। आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए हरियाणा प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष के खिलाफ जिला अदालत ने शनिवार 13 अक्टूबर को आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने आरोपियों पर लगाई गई धाराएं 354 डी, 365, 511, 341 और मोटर व्हीकल एक्ट की 185 को सही पाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकद्दमा चलेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा सुनाई जाएगी।

बुधवार को कोर्ट में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में काफी बहस हुई थी। सरकारी वकील ने कहा कि विकास और आशीष ने काफी देर तक शिकायतकर्ता का पीछा किया था। विकास ने दो बार अपने दोस्त आशीष को गाड़ी से उतरकर लड़की की गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बोला।

डिफेंस ये दलील दे रहा है कि शिकायतकर्ता के आईएएस पिता की ओर से केस में प्रेशर डलवाया जा रहा है, जबकि प्रेशर तो उल्टा विकास को बचाने के लिए डाला जा रहा था। विकास को गिरफ्तार करने के बाद उस पर किडनैपिंग की धारा नहीं जोड़ी गई और उसे तुरंत जमानत पर भेज दिया गया। इससे पता चलता है कि शुरू से ही उसे बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा था।

आईएएस की बेटी है वर्णिका

वर्णिका कुंडू हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस वरिंद्र कुंडू की 29 साल की बेटी हैं। वर्णिका के नाम चंडीगढ़ की पहली महिला डीजे का खिताब है।

ये है पूरा मामला

4-5 अगस्त की रात करीब 11-12 बजे चंडीगढ़ में एक आईएएस अफसर की बेटी अपनी कार से जा रही थी। लड़की का आरोप है कि कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया। उसकी कार के आगे अपनी कार अड़ाकर रोका। गेट से बाहर खींचने की कोशिश की। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। मदद के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में थे। इनमें से एक हरियाणा के बीजेपी चीफ सुभाष बराला का बेटा है। नौ अगस्त को विकास और उसके दोस्त की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इन दोनों के ऊपर पुलिस ने गैर जमानती धारा 365 और 511 के तहत केस दर्ज किया था।

       

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.