मोहब्बत पर पड़ेगी जीएसटी की मार 

Tauseef AhmadTauseef Ahmad   1 July 2017 3:06 PM GMT

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मोहब्बत पर  पड़ेगी जीएसटी की मार साभार इंटरनेट

लखनऊ। 1 जुलाई की मध्य रात्रि से जीएसटी लागू होने के बाद समाज का हर वर्ग जानना चाहता हैं कि उनकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही युवा वर्ग भी जीएसटी की हर ऐसी वस्तु का मूल्य जानना चाहता है जो उसकी दिनचर्या में शामिल है। इसी के साथ प्रेमी युगल भी अब यह जानना चाहता है कि आज से जब वह साथ घूमने बाहर निकलेंगे तो उनकी जेब पर कितना खर्च आएगा।

ये ख़ास ख़बर उन युवा वर्ग के लिए है जो यह जानने के उत्सुक हैं कि अगली बार जब वह अपने-अपने घर से बाहर निकलकर शहर में सैर-सपाटा करने निकलेंगे तो उन्हें कितने पैसे लेकर जाना पड़ेगा।

1. कॉफी- अब कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी की चुसकियां लेना भी महंगा पड़ेगा। इसे 28% की स्लैब में रखा गया है और अब यह पहले से 8.75 % महंगी है। अगर आप अभी तक कॉफी 100 रूपए में पीते थे तो अब आपको इसके 109 रुपए देने पड़ेंगे.

2.चॉकलेट- चॉकलेट लगभग सभी को पसन्द है और इसके मूल्य के बारे में सब जानना चाहते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद इसके मूल्य बढ़ गए हैं, अब इसको 28% की स्लैब में रखा गया है।

3. परफ्यूम- परफ्यूम की कीमतों में भारी उछाल आया है। अब आपको परफ्यूम की कीमत 10 % ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी 200 रूपए का परफ्यूम 220 रूपए का मिलेगा।

4. आलू चिप्स- आलू चिप्स के रेट में भी भड़ौतरी हुई है। इसे 28% की स्लैब में रखा गया है और अब आपको 50 रूपए का चिप्स 55 रूपए में मिलेगा।

चूंकि जीएसटी का मकसद 'टैक्स पर टैक्स' को खत्म करना है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि समय के साथ वस्तुओं तथा उत्पादों पर कर का बोझ कुल मिलाकर कम ही होगा। जीएसटी के तहत कॉसमेटिक्स, पार्क के टिकट, रेस्टोरेन्ट, अनाज और डेरी प्रोडक्ट जैसी बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

5. कॉसमेटिक्स- कॉसमेटिक्स के सामान सस्ते हो गए हैं। शू पॉलिस, क्रीम इत्यादि उत्पाद आपको पहले के मुकाबले सस्ते में मिलेगा। अगर कोई क्रीम 100 रूपए की है तो उसके लिए आपको 97.50 रूपए देने होंगे।

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6. फास्ट-फूड- फास्ट-फूड के शौकीन युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है। पिज्जा-बर्गर के शौकीन को अब यह सस्ते दाम में मिलेगा। जो पिज्जा अभी तक 200 रूपए का मिलता था वो अब 196 रूपए का मिलेगा।

7.मूवी टिकट- जीएसटी काउंसिल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दर 18 और 28 फीसदी तय की है। जीएसटी के अंतर्गत अब तक सिनेमा की जो टिकट 100 रुपए या उससे कम की है, तो उपभोक्‍ता को उसपर अब 18% टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं 100 रुपए से ऊपर की टिकट पर 28 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा।

8.रेस्टोरेन्ट- रेस्टोरेन्ट के मूल्य उनकी सुविधाओं पर निर्भर करेंगे। हालांकि छोटे होटलों को 5% की स्लैब में रखा गया है इसलिए आपको पहले से कम बिल देना पड़ेगा।

9. तेल- कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

10. पार्क- म्यूजियम, नेशनल पार्क, जू, टाइगर रिजर्व के टिकट पर टैक्स नहीं है। लेकिन थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड जैसी जगहों के टिकट पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जीएसटी में इसे लक्जरी माना गया है।

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