एसी या नॉन एसी रेस्तरां में जीएसटी हुआ 5 प्रतिशत
गाँव कनेक्शन 15 Nov 2017 12:56 PM GMT
लखनऊ। आज से रेस्तरां में जीएसटी कम किये जाने से खाना भी सस्ता हो जाएगा। पिछले हफ्ते होटलों को लेकर कम किए गए जीएसटी रेट आज से लागू हो गए हैं। अब आपको रेस्तरां में सिर्फ 5 प्रतिशत कर ही देना होगा।
जीएसटी काउंसिल ने होटल एवं रेस्तरां की दरों को 12 और 18 फीसद से कम कर 5 फीसद कर दिया है। अब आपको रेस्तरां में खाना खाने पर सिर्फ 5 फीसद जीएसटी ही देना होगा। काउंसिल ने टैक्स की यह दर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रेस्तरां के लिए लागू की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रेस्तरां को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ दिया है जिसे उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना होगा।
ये भी पढ़ें- जीएसटी की 23वीं बैठक के बाद जानें किन पर जीएसटी हुआ कम और किन पर अधिक
अभी तक लगता था 18 फीसदी कर
पहले की व्यवस्था में जहां एसी होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। वहीं, नॉन-एसी होटलों में 12 फीसदी टैक्स लगता था। शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने इनमें बड़ा बदलाव करते हुए दोनों तरह के होटलों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट कर दिया है। हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा।
ये भी पढ़ें- मार्बल एवं ग्रेनाइट पर जीएसटी दरों में कटौती राजस्थान के व्यवसायियों के लिए बड़ी राहत : वसुन्धरा राजे
लखनऊ के करी ऑन रेस्टोरेंट के मैनेजर रितेश ने बताया कि 5 प्रतिशत जीएसटी लगने से ग्राहक को खाना सस्ता मिलेगा। हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं।
ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।
More Stories