एसी या नॉन एसी रेस्तरां में जीएसटी हुआ 5 प्रतिशत

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एसी या नॉन एसी रेस्तरां में जीएसटी हुआ 5 प्रतिशतप्रतीकात्मक तस्वीर।

लखनऊ। आज से रेस्तरां में जीएसटी कम किये जाने से खाना भी सस्ता हो जाएगा। पिछले हफ्ते होटलों को लेकर कम किए गए जीएसटी रेट आज से लागू हो गए हैं। अब आपको रेस्तरां में सिर्फ 5 प्रतिशत कर ही देना होगा।

जीएसटी काउंसिल ने होटल एवं रेस्तरां की दरों को 12 और 18 फीसद से कम कर 5 फीसद कर दिया है। अब आपको रेस्तरां में खाना खाने पर सिर्फ 5 फीसद जीएसटी ही देना होगा। काउंसिल ने टैक्स की यह दर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रेस्तरां के लिए लागू की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रेस्तरां को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ दिया है जिसे उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना होगा।

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अभी तक लगता था 18 फीसदी कर

पहले की व्यवस्था में जहां एसी होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। वहीं, नॉन-एसी होटलों में 12 फीसदी टैक्स लगता था। शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने इनमें बड़ा बदलाव करते हुए दोनों तरह के होटलों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट कर दिया है। हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा।

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लखनऊ के करी ऑन रेस्टोरेंट के मैनेजर रितेश ने बताया कि 5 प्रतिशत जीएसटी लगने से ग्राहक को खाना सस्ता मिलेगा। हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं।

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