दुल्हन छोड़कर नहीं भाग पाएंगे एनआरआई दूल्हे, बनेगा सख्त कानून 

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दुल्हन छोड़कर नहीं भाग पाएंगे एनआरआई दूल्हे, बनेगा सख्त कानून प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली। एनआरआई दूल्हों द्वारा शादी करके पत्नी को छोड़कर विदेश चले जाने के मामलों पर अब केंद्र सरकार सख्त रुख अख्तियार करने जा रही है। चूंकि मौजूदा कानून के तहत यदि कोई एनआरआई दूल्हा किसी लड़की के साथ शादी करके उसे छोड़ कर विदेश चला जाता है तो उसे अपने देश में वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देश में शादी करके लड़की को छोड़ कर विदेश भागने वाले एनआरआई दूल्हों को सजा दिलाने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

कमेटी में दिल्ली महिला आयोग को भी शामिल किया गया है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाती मालीवाल ने पंजाब का दौरा कर एनआरआई कमीशन व थाने का दौरा किया और ऐसे मामलों की जानकारी हासिल की।

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स्वाती मालीवाल ने बताया, ‘‘अगर आज एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को छोड़ देता है और देश छोड़कर भाग जाता है तो उसे वापस लाना काफी मुश्किल होता है इसलिए हमें कड़े नियमों की जरूरत है।’’ मालीवाल ने कहा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और हिसार जैसी जगहों से ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं।

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स्वाती ने बताया, "इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों व संबंधित कानून कौन सा लागू किया जाए, इस पर रिसर्च जारी है। कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट विदेश मंत्रलय को सौंपेगी। इसके बाद कानून बनाने की दिशा में पहल होगी।" उन्‍होंने कहा कि पंजाब में यह समस्या काफी गंभीर है। सैकड़ों की संख्या में पंजाबी लड़कियां एनआरआइ दूल्हों की ठगी का शिकार हुई हैं। इस संबंध में पंजाब महिला आयोग को भी पत्र लिखकर ऐसे केसों की जानकारी व सुझाव मांगे गए हैं। इस पर कमेटी गंभीरता से विचार करेगी।

दिल्ली महिला अयोग ने 12 हजार केस किए हल

स्वाती ने बताया कि दिल्ली महिला आयोग ने एक साल में 12 हजार केस हल किए हैं, जबकि 3.15 लाख कॉल्स अपनी महिला हेल्पलाइन 181 पर रिसीव की है। इसके अलावा 55 सिफारिश केंद्र व दिल्ली सरकार को भेजी हैं, 1869 काउंसलिंग सेशन करे हैं। आयोग ने 5500 कोर्ट केस में यौन शोषण पीड़िताओं की मदद की है। इससे महिलाओं को राहत मिली है।

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