नहीं जारी होगा नारंगी रंग का पासपोर्ट, सरकार ने वापस लिया फैसला

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नहीं जारी होगा नारंगी रंग का पासपोर्ट, सरकार ने वापस लिया फैसलासाभार: इंटरनेट।

सरकार ने 10 वीं से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी करने का फैसला वापस ले लिया है। नारंगी पासपोर्ट में आखिरी पन्ने को हटाने की बात कही गई थी। मतलब जिसके नाम पासपोर्ट है उसके पिता का नाम, पता और इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की जानकारी होती है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने नारंगी रंग के पासपोर्ट लाने का ऐलान किया था। हालांकि सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की वजह स्पष्ट नहीं की है।

इसलिए लाया जा रहा था नारंगी रंग का पासपोर्ट

विदेश मंत्रालय ने 13 जनवरी को कहा था कि ECR (इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) पासपोर्ट होल्डर्स को ऑरेंज जैकेट का पासपोर्ट जारी किया जाएगा जबकि Non-ECR पासपोर्ट होल्डर्स को ब्लू-पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे।

यह भी कहा था कि इसे जारी करते वक्त पासपोर्ट का आखिरी पेज हटा दिया जाएगा, जिस पर मां, पिता, पति-पत्नी का नाम और एड्रेस होता है।

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क्या है ईसीआर

इमिग्रेशन एक्ट 1983 के कई लोगों को दूसरे देश में जाने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस लेनी पड़ती है। यहां पर आपको बतादें इमीग्रेशन क्लीयरेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरे देश में रहने जा रहे हैं या रोजगार के लिए जा रहे हैं तो आपके पास जो दस्तावेज हैं वो सही है या नहीं।अभी दो तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं - ईसीआर यानि जिस पासपोर्ट में इमिग्रेशन चेक की ज़रूरत होती है और ईसीएनआर यानि कि वो पासपोर्ट जिसमें इमिग्रेशन चेक की ज़रूरत नहीं होती है।

कानून के हिसाब से इमिग्रेशन का मतलब होता है कि आप भारत छोड़कर किसी एक चुनिंदा देश में रोज़गार के मकसद से जा रहे हैं। इन देशों में अफ़ग़ानिस्तान, बहरीन, ब्रुनई, कुवैत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, क़तर, सूडान, सऊदी अरब, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात आते हैं।

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ये है नॉन ईसीआर

वहीं Non-ECR कैटेगरी में उन सभी को रखा जाता है जो 10वीं पास कर चुके हों। इस कैटेगरी के पासपोर्ट होल्डर्स को क्लियरेंस के लिए इमीग्रेशन ऑफिस नहीं जाना पड़ता।

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