पहली जुलाई से लागू होगी GST, सितंबर तक रिटर्न फाइलिंग में छूट

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पहली जुलाई से लागू होगी GST, सितंबर तक रिटर्न फाइलिंग में छूटवस्तु एवं सेवा कर (GST)

नई दिल्ली। देश में एक जुलाई से GST (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स ) लागू होगा। GST के लिए बनाई गई शीर्ष इकाई GST काउंसिल ने पहले से तय डेडलाइन पर ही मुहर लगाई। हालांकि रिटर्न फाइल करने के नियमों में सितंबर तक के लिए ढील देने का निर्णय किया गया ताकि नए टैक्स सिस्टम को अपनाने की प्रक्रिया में ऐसे छोटे ट्रेडर्स और दूसरे लोगों को दिक्कत न हो, जो हो सकता है कि इस नई व्यवस्था के लिए खुद को समय से तैयार न कर सकें।

रविवार को हुई बैठक में काउंसिल ने एक ऐंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाने को भी मंजूरी दी, जिसका वजूद दो वर्षों तक रहेगा। काउंसिल ने राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरियों पर 12% और राज्य सरकारों की मान्यता से प्राइवेट इकाइयों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरियों पर 28% की टैक्स रेट तय की। पांच सितारा होटलों के भीतर के रेस्तरां के लिए जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट 28% से बदलकर 18% कर दिया गया।

इसके अलावा 7500 रुपये से ज्यादा रूम टैरिफ वाले होटलों पर ही अब 28% टैक्स लगेगा। पहले 5000 रुपये से ज्यादा रूम टैरिफ वाले पर इतना टैक्स लगने की बात थी। 2500 रुपये से 7500 रुपये तक के रूम टैरिफ वाले होटलों के लिए टैक्स रेट 18% होगी।

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