तीन तलाक पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होगी सुनवाई

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तीन तलाक पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होगी सुनवाईसुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली। तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। आज केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपनी दलीलें देगी। पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कई बड़े सवाल उठाए थे।

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शीर्ष अदालत ने कहा था कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में शादी खत्म करने का सबसे बुरा और अवांछनीय तरीका है। हालांकि तीन तलाक को इस्लाम के विभिन्न स्कूल ऑफ थाट्स में वैध माना गया है। ट्रिपल तलाक क्या परंपरा है या शरियत का हिस्सा है?

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क्या जो धर्म के मुताबिक ही घिनौना है वो कानून के तहत वैध ठहराया जा सकता है? जो ईश्वर की नजर में पाप है क्या उसे शरियत में लिया जा सकता है? बहुत सारे लोग देश में मौत का सजा को सिन यानी पाप मानते हैं लेकिन कानूनन ये वैध है।

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अगर भारत में ट्रिपल तलाक विशिष्ट है तो दूसरे देशों ने कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया? (पहले दिन की सुनवाई : तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट - अगर यह धर्म का मामला है तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी) वहीं निजी तौर पर कोर्ट की मदद कर रहे पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि मेरी निजी राय में ट्रिपल तलाक पाप है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड है कि ट्रिपल तलाक घिनौना है लेकिन तब भी वैध है। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल ला बोर्ड ने भी तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया है।

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