उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को उत्तर-पुस्तिकाएं फिर से जांचने के आदेश दिए  

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उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को उत्तर-पुस्तिकाएं फिर से जांचने के आदेश दिए  प्रतीकात्मक फ़ोटो 

कटक (भाषा)। छात्रों को राहत देते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश दिया कि वह उन छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन फिर से करे जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजों में विसंगतियों का आरोप लगाया है।

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न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की एकल पीठ ने नतीजों में विसंगतियों से प्रभावित छात्रों को यह सुझाव भी दिया कि वे कल दोपहर दो बजे तक अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं के फिर से मूल्यांकन के लिए आवेदन करें। उन्होंने सीबीएसई से कहा कि वह उनके नतीजे 10 जून तक जारी करे।

इससे पहले, दिन में छात्रों और उनके अभिभावकों ने भुवनेश्वर में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने भूख हडताल शुरु कर दी थी, भूख हडताल करने वाले अभिभावकों में शामिल रहे सुदर्शन दास ने कहा, "हम उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।"

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सीबीएसई छात्र (फ़ोटो साभार - नेट )

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अभिभावकों का संगठन कल अदालत का रुख करके उन सभी छात्रों के लिए इंसाफ की मांग करेगा जो सीबीएसई की विसंगतियों के पीडित रहे हैं।'' प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हडताल उनकी मांगें पूरी होने तक जारी रहेंगी। नतीजों में कथित विसंगतियों की सीबीआई जांच की मांग के अलावा प्रदर्शनकारियों ने उन छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं के फिर से मूल्यांकन की भी मांग की जिन्होंने अपनी उत्तर-पुस्तिकाएं फिर से जांचने के लिए आवेदन किए थे।

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