पैन कार्ड और आधार लिंक कराने की डेट बढ़ी, अब 31 मार्च तक करा सकते हैं लिंक

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पैन कार्ड और आधार लिंक कराने की डेट बढ़ी, अब 31 मार्च तक करा सकते हैं लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखरी तारीख 31 दिसंबर थी, लेकिन अब इस समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस बात का रिमाइंडर आयकर विभाग ने जारी किया है।

पैन कार्ड के इनऑपरेटिव होने पर आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार से लिंक हो। इसके लिए आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home लिंक पर जाकर अपना स्‍टेटस चेक करना होगा।


इस लिंक पर जाने के बाद आपको 'Link Aadhaar' का विकल्‍प दिखाई देगा। इसपर क्‍लिक करने के बाद आपको पहली ही लाइन में स्‍टेटस देखने का विकल्‍प मिलेगा। यह विकल्‍प 'Click here' के तौर लाल रंग में अलग से दिखाई दे रहा होगा। इसपर क्‍ल‍िक करने के बाद आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भरना होगा, जहां आपको अपना स्‍टेटस पता चल जाएगा। अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होगा तो सही है।

अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home लिंक पर जाएं और 'Link Aadhaar'पर क्लिक करें। यहां अपनी डिटेल्‍स भरें और आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।


 

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