अपनी ग्राम पंचायत या किसी वार्ड का बदलवाना चाहते हैं आरक्षण तो दे सकते हैं आठ मार्च तक आपत्तियां
सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची जिलों में 13 से 14 मार्च तक प्रकाशित कर चस्पा कर दी जाएगी। यह सूची सभी ब्लॉकों में, पंचायती राज विभाग और जिला पंचायत कार्यालयों में लगेगी। जिला पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य पद की सूची लगेगी। 15 मार्च को सभी जिले आरक्षण को लेकर निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।
Ajay Mishra 4 March 2021 6:45 AM GMT
लखनऊ/कन्नौज (उत्तर प्रदेश)। दो और तीन मार्च को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति या मतदाता को कोई भी पद का आरक्षण गलत लगता है या शासनादेश के विपरीत समझ आता है तो वह चार से आठ मार्च तक आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
शासन ने इसके लिए ब्लॉक, डीपीआरओ कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में आपत्तियां दी जा सकती हैं। कन्नौज के डीपीआरओ जितेंद्र कुमार मिश्र बताते हैं कि 'शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पदों का आरक्षण जारी किया था। जनपद से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों का आरक्षण जारी हुआ है।'
उन्होंने आगे बताया कि प्रधान, सभी सदस्य व प्रमुख पदों के लिए आपत्तियां भी दी जा सकती हैं।' अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जारी किए आदेश में कहा है कि चार मार्च से आठ मार्च तक पदों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं। नौ मार्च को जिलेभर में आईं सभी आपत्तियां डीपीआरओ कार्यालय में एकत्र होंगी। उसके बाद 10 से 12 मार्च तक जिलों में डीएम की अध्यक्षता वाली चार अधिकारियों की समिति परीक्षण व निस्तारण करेंगे।
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सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची जिलों में 13 से 14 मार्च तक प्रकाशित कर चस्पा कर दी जाएगी। यह सूची सभी ब्लॉकों में, पंचायती राज विभाग और जिला पंचायत कार्यालयों में लगेगी। जिला पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य पद की सूची लगेगी। 15 मार्च को सभी जिले आरक्षण को लेकर निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।
सूबे के इन पदों का जारी हो चुका आरक्षण
- 75 जिला पंचायत अध्यक्ष
- 826 ब्लॉक प्रमुख
- 58194 ग्राम प्रधान
- 731813 ग्राम पंचायत सदस्य (वीडीसी)
- 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी)
- 3051 जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी)
कई जिलों में आरक्षण की फार्मूला सूची भी जारी
प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के आरक्षण को लेकर कई लोग जिलों में सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शासनादेश के तहत पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। इसमें जातिगत जनसंख्या और पिछले आरक्षण को ध्यान में रखा गया है। आपत्तियों को देखते हुए कई जिलों में आरक्षण की फार्मूला लिस्ट भी जारी कर दी गई। इसमें एडीओ पंचायत, बीडीओ, डीपीआरओ, एएमए जिला पंचायत, सीडीओ व डीएम के भी हस्ताक्षर हैं।
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