किसान पेंशन: इन 15 बातों से जानिए किसे मिलेगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ
गाँव कनेक्शन 13 Aug 2019 5:36 AM GMT
देश में हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानि किसान पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है और आपके नाम जमीन है तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर किसानों को हर महीनें 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री मानधन योजना यानी पेंशन स्कीम (Pradhan mantri Kisan Mandhan Yojana) के तहत 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। जानिए इस योजना से जुड़ी 15 खास बातें...
1. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश में लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की जा रही है।
2. इस स्कीम का उद्देश्य है कि जब लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देना है ताकि वे एक स्वास्थ्यपरक तथा खुशहाल जीवान यापन कर सकें।
3. इस स्कीम के तहत सभी पात्र लधु एवं सीमांत किसानों को 3000 रु. की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्वैच्छिक एवं अशंदान पर आधारित पेंशन स्कीम है।
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4. यह पेंशन भारतीय जीवन निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन निधि से किसानों को प्रदान की जाएगी।
5. किसानों को 55 से 200 रु. प्रतिमाह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 साल की आयु पूरी होने तक (सेवानिवृत्ति की तिथि तक) जमा करना होगा।
6. केंद्र सरकार, पेंशन निधि में अंशदान द्वारा अशंदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी। जो किसान 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वे इस स्कीम को अपनाने के लिए पात्र हैं।
7. लघु एवं सीमांत किसान पति-पत्नी इस स्कीम को अलग-अलग अपनाने के लिए पात्र होंगे तथा वे जब 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो 3000 हजार रु. प्रतिमाह अलग-अलग पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
8- ऐसे किसान जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है और बाद में किसी कारण से इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निधि में उनके द्वारा जमा कराया गया अशंदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
9. सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान का आकस्मिक निधन हो जाने पर पति/पत्नी मृत व्यक्ति की शेष आयु तक शेष अंशदान का भुगतान इस पेंशन निधि में यथावत जारी रख सकता है।
10. सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि पति/पत्नी इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान द्वारा जमा किया गया, कुल अंशदान ब्याज सहित उसके आश्रित पति/पत्नी को वापस कर दी जाएगी।
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11. सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में पति/पत्नी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज सहित कुल अंशदान नामित को दे दिया जाएगा।
12. सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के रुप में अशंदान का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रु. प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार होंगे।
13. यदि किसान, पीएम किसान स्कीम का लाभ भोगी है तो वैसी स्थिति में उसे सीधे पीएम किसान वाले बैंक वाले खाते में (जिस पर वह पीएम किसान का लाभ प्राप्त करता है) अशंदान प्रदान किया जा सकता है।
14. पात्र किसान जो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अपने साथ आधार नंबर, बैंक की पासबुक एवं भूजोत की प्रति का विवरण ले जाना होगा।
15. नामांकन के लिए वैकल्पिक अन्य सुविधाएं पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर अथवा किसी अन्य माध्यम से अथवा ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्कीम के तहत नामांकन निशुल्क किया जाता है तथा किसानों को नामांकन के लिए सीएससी केंद्रों में कोई भुगतान नहीं करना होगा।
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