31 अगस्त तक बढ़ी आईटीआर भरने की तारीख, नए फार्म भरने में आ रही दिक्कत के बाद लिया सरकार ने फैसला

सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म 5 अप्रैल को जारी कर दिए थे। जानकारों का कहना है कि इन्हीं नए फार्म को भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से आईटीआर भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई है।

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31 अगस्त तक बढ़ी आईटीआर भरने की तारीख, नए फार्म भरने में आ रही दिक्कत के बाद लिया सरकार ने फैसला

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने आईटीआर भरने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी अब यह 31 अगस्त 2018 कर दी गई है। कई समूह सरकार से इस तारीख को आगे बढ़ाने की सिफारिश कर रहे थे।

सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म 5 अप्रैल को जारी कर दिए थे। जानकारों का कहना है कि इन्हीं नए फार्म को भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से आईटीआर भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई है। अगर करदाता 31 तारीख के बाद भी आईटीआर नहीं भरते हैं तो उन्हें देरी के आधार पर 1,000/5,000/10,000 तक की पेनल्टी देनी होगी।


लेकिन यह पहली बार नहीं है जब आईटीआर भरने की आख्रिरी तारीख बढ़ाई गई हो। वर्ष 2012 में यह समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ाई गई, इसके लिए पावर ग्रिड में आई गड़बड़ी को वजह बताया गया। 2013 में 5 अगस्त तक के लिए समय सीमा बढ़ाई गई वजह थी ओवरलोड। 2014 में समय सीमा नहीं बढ़ी। 2015 में दो बार समय सीमा बढ़ी- पहली बार एक महीना यानि 31 अगस्त के लिए इस बार वजह थी आईटीआर फार्म में बदलाव, इसके बाद भी सात और दिनों (यानि 7 सितंबर तक के लिए) के लिए तारीख बढ़ी और कहा गया कि ई-सर्विसेज की धीमी गति इसके लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2016 में 5 अगस्त तक के लिए तारीख बढ़ी वजह थी साप्ताहिक छुट्टी के बाद हड़ताल। साल 2017 में भी 5 अगस्त तक के लिए आईटीआर भरने की तारीख बढ़ाई गई क्योंकि लोगों ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया था।

    

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