शादी के बाद जुटाई संपत्ति पर पत्नी का बराबर का हक, तलाक के समय मिले आधा हिस्सा : विधि आयोग

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शादी के बाद जुटाई संपत्ति पर पत्नी का बराबर का हक, तलाक के समय मिले आधा हिस्सा : विधि आयोग

विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि तलाक के बाद महिला को शादी के बाद अर्जित की गई संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिए। परिवार कानून में सुधार पर प्रस्तुत अपने परामर्श पत्र में आयोग ने कहा है कि घर में महिला की भूमिका को पहचानने की जरूरत है भले ही वह परिवार में कोई वित्तीय योगदान देती हो या नहीं।

हालांकि, आयोग ने चेतावनी दी कि इस सिद्धांत का अर्थ संबंध खत्म होने पर संपत्ति का "पूरी तरह से अनिवार्य बराबर बंटवारा" नहीं होना चाहिए क्योंकि कई मामलों में इस तरह का नियम किसी एक पक्ष पर "अनुचित बोझ" डाल सकता है। आयोग के मुताबिक, इन मामलों में अदालत को विवेकाधिकार देना महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को प्रस्तुत अपने परामर्श पत्र में आयोग ने कहा कि शादी के बाद पति-पत्नी में से किसी भी पक्ष द्वारा अर्जित सारी संपत्ति को दंपति के बीच एक इकाई माना जाना चाहिए। पत्र में कहा गया कि महिलाओं को अक्सर परिवार का सहयोग करने के लिए अपने करियर से समझौता करना पड़ता है और वे घर के कामों में बड़ा योगदान देती हैं जिसे कभी भी वित्तीय संदर्भ में नहीं आंका जाना चाहिए।

   

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