एक जुलाई तक पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक कर लें, नहीं तो हो सकती है परेशानी

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एक जुलाई तक पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक कर लें, नहीं तो हो सकती है परेशानीआधार कार्ड की प्रतीकात्मक फोटो।

नई दिल्ली। एक जुलाई तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा लें नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। केन्द्र सरकार के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है। ऐसे में यदि किसी का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 आधार से लिंक नहीं हो पाया तो उसकी मान्यता रिजेक्ट भी की जा सकती है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम अलग है या स्पेलिंग की गलती है। ऐसे में यदि आपके पैन कार्ड में ऐसी कोई दिक्कत है तो उसे 1 जुलाई से पहले सही करा लें वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बता दें कि NRI के लिए टैक्स रिटर्न भरते हुए आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है। ऐसे में यदि आप एनआरआई हैं तो आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की कोई जरुरत नहीं है। पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत होगी।

क्यों पैन को आधार से लिंक करवाया जा रहा है?

मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया। ऐसे में सरकार की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स का भुगतान करें, इसी लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है।

    

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