आधार को पैन कार्ड से लिंक करा दीजिये, नहीं तो होंगे ये नुकसान  

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आधार को पैन कार्ड से लिंक करा दीजिये, नहीं तो होंगे ये नुकसान  पैन कार्ड, आधार कार्ड

मंगलम भारत

लखनऊ। एक जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को कहा है। आने वाले समय में अगर आप आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराएंगे, तो आपको कुछ नुकसान देखने पड़ सकते हैं।

क्या होंगे नुकसान लिंक न कराने पर

पैन कार्ड को अगर आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। जिसके चलते आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन रद्द नहीं होगा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ संबद्ध करा लें।]

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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न कराने पर दूसरा झटका सैलरी का लग सकता है। कंपनियाँ टैक्सेबल पे से अधिक होने पर टीडीएस काटती हैं। अगर आपका आधार कार्ड पैन के साथ लिंक नहीं होगा, कंपनियाँ ऐसा नहीं कर सकेंगी। इसलिये कंपनियाँ भी आपकी सैलरी आप तक नहीं पहुँचा पाएंगी।

सरकार द्वारा दी गई गाइड लाइन्स के अनुसार अगर आप 50,000 से अधिक का कोई ट्रांसेक्शन करते हैं, तो आपको अपना आधार नंबर देना होगा। 31 दिसम्बर 2017 तक अगर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराएंगे तो आपका बैंक खाता भी बन्द हो सकता है।

एलपीजी, कैरोसीन, चीनी पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ आप तक नहीं पहुँचेगा।

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अगर आप अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सुविधाएं भी आप तक नहीं पहुँच सकेंगी। जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, मनरेगा का पैसा इत्यादि।

आधार कार्ड को अपना अकाउण्ट खोलने के लिये केवाईसी फॉर्म के साथ संबद्ध करना आवश्यक है। इसके बिना आप अपना अकाउण्ट नहीं खोल सकेंगे।

सरकार को आपके अकाउण्ट तक पैसा पहुँचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

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ऑनलाइन कैसे करें लिंक

आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से ऑनलाइन भी लिंक करा सकते हैं। आप incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा। इस पर जाकर आप अपनी जानकारी भरकर ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं।

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