Lockdown in UP: लखनऊ, प्रयागराज सहित कई जिलों में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन

हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज सहित यूपी के पांच शहरों में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश।

गाँव कनेक्शनगाँव कनेक्शन   19 April 2021 12:20 PM GMT

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
Lockdown in UP: लखनऊ, प्रयागराज सहित कई जिलों में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन

फोटो: गाँव कनेक्शन

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।

इससे पहले यूपी में हफ्ते में एक दिन रविवार को लॉकडाउन लगाने की शुरूआत हुई थी। लखनऊ , प्रयागराज , वाराणसी, कानपुर , गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2,000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान पांचों जिलों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। इसके साथ ही केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। पांचों शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।

किसे मिलेगी छूट, किस पर लगेगी रोक

वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशा निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)

26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।

किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है।

सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।

फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे।

प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।

सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों के अलावा कहा कि राज्य सरकार वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूती से लागू करेगी।

#uttar pradesh #lockdown #story 

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.