कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में 24 घंटे में ही एक दिन के लॉकडाउन को बढ़ा कर 60 घंटे का कर दिया गया है, जो शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का होगा। यह लॉकडाउन मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लागू होगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक रहने और नियमों के पालन करने की सलाह दी। हालांकि उनका यह भी कहना था कि मेरी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही।
बड़े शहरों में बन रहे कंटेनमेंट एरिया
मुख्यमंत्री के मुताबिक बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं, जबकि बाकी शहरों में क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर उपयुक्त निर्णय लिए जा सकेंगे। बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिसे 1 लाख किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों को भी तैयार किया जा रहा है।
13 जिलों में लगा था संडे लॉकडाउन
7 अप्रैल बुधवार को शहरों में संडे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इससे पहले संडे लॉकडाउन प्रदेश के 13 जिलों में ही लागू था, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, रतलाम, नीमच, नरसिंहपुर, श्योपुर और खरगौन शामिल थे।
आज #COVID19 की उच्चस्तरीय समीक्षा की। प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर शनिवार, रविवार और सोमवार सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा।
आपसे आग्रह है कि जागरुक रहिये, गाइडलाइंस का पालन कीजिये व कोरोना की रोकथाम में योगदान दीजिये।#MPFightsCorona pic.twitter.com/p384axIsT9
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 8, 2021
बुधवार को 24 घंटे में मिले 4043 संक्रमित
स्वास्थ्य संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ने 7 अप्रैल 2021 की शाम 6 बजे कोविड-19 के आंकड़े प्रस्तुत किये थे, जिसके अनुसार राज्य में 24 घंटे में 4043 नए संक्रमित मिले। 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2126 लोग स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख 18 हज़ार 14 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 4086 है। कुल 28769 लोग अब तक स्वस्थ हुए। हालांकि एक्टिव केसों की संख्या 26059 हैं।
नोवल कोरोना वायरस #COVID19
मीडिया बुलेटिन 7 अप्रैल 2021*शाम 6 बजे तक अद्यतन*@mp_iec#MPFightsCorona #MaskUpMP #JansamparkMP pic.twitter.com/J6ZXHUJcxB
— DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES, MP (@healthminmp) April 7, 2021
सबसे ज्यादा इंदौर में मिले कोरोना के मरीज
प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण का असर टॉप-10 जिलों में सबसे ऊपर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर रहा, यहां 24 घंटे में 866 नए केस आए। कुल संक्रमितों की संख्या 74895 रही। भोपाल में 618 संक्रमित मिले, जबकि कुल मरीजों की संख्या 55255 हो गई है। जबलपुर में 209 संक्रमितों के साथ कुल संख्या 20551, ग्वालियर में 181, खरगौन में 94, सागर में 48, रतलाम में 92, बैतूल में 68 और धार में कुल 54 संक्रमित 24 घंटे में मिले।
समूचे प्रदेश में हर दिन नाईट कर्फ्यू
प्रदेश में हर दिन नाईट कर्फ्यू रहेगा। मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव के लिए 7 अप्रैल 2021 को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन रहेगा। इसी तरह 6 जिलों में चार से नौ दिनों का टोटल लॉकडाउन लगेगा। गृह विभाग के निर्देश में कहा गया है कि छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम, खरगौन, कटनी में अलग अलग तारीखों में 9-9 दिन का और शाजापुर में चार दिन का टोटल लॉक डाउन लगाया गया है। छिंदवाड़ा ज़िला में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक, बैतूल, रतलाम, खरगौन और कटनी जिले में 9 अप्रैल की रात 8 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉक डाउन रहेगा, जबकि शाजापुर ज़िला में 7 अप्रैल से टोटल लॉक डाउन लगा दिया गया है जो 10 अप्रैल की सुबह 6 तक प्रभावी रहेगा।
पांच दिनों का हुआ वर्किंग डे
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वर्किंग डे में भी बदलाव किया गया है। प्रदेश के सभी कार्यालयों के लिए 5 दिन कार्य दिवस रखा गया है। कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलने और शनिवार-रविवार बंद रहेंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का रखा गया है। कंटेन्मेंट और हॉट स्पॉट जोन के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं। वह आवश्यकता अनुसार 7 व 10 दिनों का लॉक डाउन लगा सकेंगे।
इन बातों के लिए रहेगी छूट
1. अन्य राज्यों से माल, सेवाओं के आवागमन।
2. केमिस्ट, राशन दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक और एटीएम, दूध और सब्जी की दुकान।
3. औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा-तैयार माल, उद्योंगों के कर्मचारी- अधिकारियों का आवागमन।
4. परीक्षा केंद्र आने जाने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारी- अधिकारी।
5. एम्बुलेंस और फायर बिग्रेड सेवाएं।
6. टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मचारी।
7. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट आने जाने वाले नागरिक।
8. अन्य गतिविधियां जिन्हें ज़िला कलेक्टर लॉक डाउन से मुक्त रखने उचित समझें।