लॉकडाउन: 4.0 में जानिए किन-किन चीजों में मिलेगी छूट

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लॉकडाउन: 4.0 में जानिए किन-किन चीजों में मिलेगी छूट

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चौथे चरण का लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक यानि 14 दिनों तक बढ़ा दिया गया है।

लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। जिम और मॉल खुलने की छूट नहीं मिली। इस दौरान मेट्रो और उड़ान सेवाएं भी बंद रहेंगी। हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती रहेगी। रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत मिल गयी है। कोरोना संक्रमित इलाका पांच जोन में बांटा जाएगा। रेड, ऑरेंज ,ग्रीन, बफर, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही इजाजत मिलेगी।

लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, दूसरा चरण 15 अप्रैल से तीन मई तक था, तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक रहा। लॉकडाउन-4 की घोषणा 18 मई से 31 मई तक है। चौथे चरण के लॉकडाउन में सशर्त कुछ चीजें खुली रहेंगी तो कुछ पर पहले की तरह पाबंदियां रहेंगी। दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रेड,ग्रीन, ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्यों की सहमति से बस सेवा चलने की इजाजत रहेगी।

लॉकडाउन-4.0 में इन चीजों में होगी रियायत

सरकारी ऑफिस खुलेंगे।

पान और गुटखा की दुकानें खुलेंगी।

मिठाई की दुकान से होम डिलेवरी होगी।

शराब की दुकान भी खुली रहेगी।

मिठाई की दुकानों में पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।

ऑनलाइन लर्निंग पहले की तरह चलती रहेगी।

सरकारी कैंटीन खुलेगी।

स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा।

प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम खोले जाएंगे।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा सकती हैं.

चौथे चरण के लॉकडाउन में ये चीजें रहेंगी बंद

दस साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

इस दौरान गर्भवती महिलाएं भी बाहर नहीं निकल सकती हैं।

पार्क बंद रहेंगे।

स्कूल-कॉलेज इस दौरान बंद रहेंगे।

घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बंद रहेंगी।

मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

रेस्टोरेंट-होटल बंद रहेंगे।

स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम पहले की तरह सब बंद रहेंगे।

कोई भी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं रहेगी।

  

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