मालेगांव विस्फोट केसः साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश

इस मामले में साध्वी प्रज्ञा के अलावा कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी हैं।

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मालेगांव विस्फोट केसः साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश

लखनऊ। मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार उसके समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार अनुपस्थित होने से नाराज एनआईए अदालत के न्यायाधीश विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बिना ठोस कारणों के कोई भी आरोपी अनुपस्थित नहीं रहेगा। बिना ठोस कारण से अनुपस्थित रहने के लिए मांगी गई छूट के अनुरोध को भी खारिज कर दिया जाएगा। इस समय मुंबई की विशेष अदालत मामले के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। मामले की आगे की सुनवाई 20 मई को होगी। पुरोहित और ठाकुर के अलावा मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी हैं।

अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, विस्फोटक पदार्थ रखने और हत्या एवं अन्य मामलों में आरोप तय किए हैं। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

(भाषा से इनपुट)

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