शादी के 30 दिनों में नहीं करवाया पंजीकरण तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

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शादी के 30 दिनों में नहीं करवाया पंजीकरण तो भरना पड़ सकता है जुर्मानाशादी का पंजीकरण।

नई दिल्ली। अब अगर आपने अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करवाया तो उसके लिए आपको ज़ुर्माना भरना पड़ कता है। इसके लिए विधि आयोग ने सभी धर्मों के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने और शादी का पंजीकरण न कराने पर प्रति दिन के हिसाब से 5 रुपए जुर्माना लगाए जाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही शादी के रजिस्ट्रेशन को 'आधार' से जोड़ने का भी सुझाव दिया है, ताकि सभी जगह समान रूप से रिकार्ड जांचा जा सके।

आयोग ने कहा है कि इसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन कर विवाह पंजीकरण को शामिल किया जाए और जन्म व मृत्यु की तरह ही शादी का भी पंजीकरण किया जाए। शादी समारोह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाना चाहिए।

आयोग ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, 1969 में संशोधन करने की सिफारिश की है। विधि आयोग ने ये सुझाव अनिवार्य विवाह पंजीकरण पर मंगलवार को कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी 270वीं रिपोर्ट में दिए हैं। कानून मंत्रालय ने 16 फरवरी को रिफरेंस भेज कर आयोग से विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने पर विचार करने को कहा था।

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