नहीं रद्द होगी NEET 2019 की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की असंतुष्ट उम्मीदवारों की याचिका

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नहीं रद्द होगी NEET 2019 की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की असंतुष्ट उम्मीदवारों की याचिका

लखनऊ। अखिल भारतीय स्तर पर हुई मेडिकल परीक्षा नीट-2019 रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्ट उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी परीक्षा या प्रश्न पत्र सिर्फ गलत उत्तर पुस्तिका (आंसर शीट) के आधार पर पर नहीं रद्द की जा सकती।

गौरतलब है कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल कर नीट-2019 के एक प्रश्न पत्र को रद्द करने की मांग की थी। इन उम्मीदवारों का कहना था कि नीट ने अपने वेबसाइट पर जो आंसर शीट डाला है उसमें पांच सवालों के गलत उत्तर दिए हैं। उम्मीदवारों ने इसी आधार पर पेपर रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंसर शीट में गड़बड़ी यह नहीं सिद्ध करता कि परीक्षा प्रक्रिया या प्रश्न पत्र में ही कुछ गड़बड़ी हो। इसी आधार पर इस याचिका को रद्द कर दिया गया।

नीट 2019 की परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसका आंसर शीट नीट की वेबसाइट पर 29 मई को अपलोड हुआ था जबकि परिणाम 5 जून को आया था। राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने इस परीक्षा में टॉप किया था। नलिन ने 720 में से 701 अंक हासिल किए थे। जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली के भाविक बंसल और तीसरे स्थान पर यूपी के अक्षत कौशिक रहे थे।

लड़कियों में तेलंगाना की माधुरी रेड़्डी ने टॉप किया था जिनकी ऑल इंडिया रैंक 7 आया था। माधुरी ने 720 में से 695 अंक हासिल किए थे। इस साल लगभग 15.19 लाख उम्मीदवारों ने नीट के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से करीब 14.10 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।


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