आधार पर सरकार का नया निर्देश, नहीं माना तो भरना होगा 20 हजार जुर्माना
गाँव कनेक्शन 6 Sep 2017 5:55 PM GMT
नई दिल्ली। केंद्र सरकार आधार को सभी जरूरी सेवाओं से जोड़ने के प्रयास में लगी हुई है, जिसमें बैंक में अपने खाते को आधार से लिंक करना भी शामिल है। अभी तक सभी बैंक ग्राहकों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इसी वजह से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सभी बैंकों को आधार को बैंक खातों से लिंक करने के लिए ब्रांच में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
यूआईडीएआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर तक अपनी 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खुलवा दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो 1 अक्टूबर से बैंकों को 20 हजार रुपए प्रति ब्रांच जुर्माना देना पड़ सकता है।
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प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांड़े ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण एवं जरूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए इंतजाम करने के लिए कहा था। तब कुछ बैंकों ने और समय मांगा था। अब इस काम के लिए बैंकों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
भूषण ने साफ किया कि जिन बैंकों ने 30 सितंबर तक इस शर्त को पूरा नहीं किया, तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को हर 100 शाखाओं में से 10 शाखाओं पर यह सुविधा प्रदान करनी होगी।
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