रायन स्कूल ने मुकदमा हरियाणा से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की

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रायन स्कूल ने मुकदमा हरियाणा से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग कीसुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय रायन इंटरनेशनल स्कूल की गुरुग्राम शाखा में कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या से जुड़े मामले की हरियाणा से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा।

रायन स्कूल के उत्तरी क्षेत्र के प्रशासन से जुड़े फ्रांसिस थॉमस ने मामले को हरियाणा की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी। वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने मामले को हरियाणा के सोहना की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की।

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तुलसी ने पीठ से कहा कि सोहना बार एसोएिशन ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि कोई भी वकील प्रद्युम्न ठाकुर की नृशंस हत्या के आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। ज्ञात हो कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में में 8 सितंबर को प्रद्युम्न का शव मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अदालत से कहा गया कि दिल्ली से आए बचाव पक्ष के वकीलों को भी सोहना अदालत में विरोध का सामना करना पड़ा।

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