GST की दरें 1,211 वस्तुओं पर तय, जानिए क्या हो सकता है महंगा-सस्ता
Sanjay Srivastava 19 May 2017 6:09 PM GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को 1,211 सामानों पर कर की दरें निर्धारित की। आम आदमी के लिए खुशी की बात यह है कि जीएसटी में 81 फीसदी सामानों पर कर की दर 18 फीसदी से कम रखी गई है। हालांकि छोटी कारों पर कर दर बढ़ सकती है। जीएसटी के अंतर्गत दूध, अंडे, नमक, ताजी सब्जियां, फल, गर्भनिरोधक, जैविक खाद, मिट्टी के बरतन, नारियल, प्रसाद (धार्मिक स्थलों के जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि) को कर से छूट मिली है।
फल और मांस पर 12 फीसदी टैक्स
वहीं, जिंदा जानवर, फल जूस और मांस पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि मछली पर पांच फीसदी कर लगेगा।मक्खन और चीज पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि गाढ़ा किए गए दूध पर 18 फीसदी कर लगेगा। बेवरेज श्रेणी में कॉफी (इंस्टैंट नहीं), चाय और मूंगफली, कोयला, हैंडपंप आदि पर जीएसटी के अंतर्गत पांच फीसदी कर वसूला जाएगा।
गुड़ को मिली कर से छूट, लेकिन चीनी पर 5 फीसदी टैक्स
हालांकि गुड़ को जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन चीनी और बीट शुगर को पांच फीसदी कर वाली श्रेणी में रखा गया है। बायो गैस संयंत्र, पवनचक्की, केरोसिन लालटेन पर पांच फीसदी कर लगाया जाएगा।
मोबाइल फोन से लेकर पेंसिल तक पर 12 फीसदी टैक्स
मोबाइल फोन्स, फाउंटेन पेन इंक, टूथ पॉउडर, अगरबत्ती, फीडिंग बोतल, ब्रेल पेपर, बच्चों की कलरिंग किताबें, छाता, पेंसिल शार्पनर, ट्रैक्टर, साइकिल, कांटैक्स लेंस, चश्मों के लेंस, बरतन, खेल के सामान, मछली पकड़ने का डंडा, कंघी, पेंसिल और हैंड पेंटिंग पर 12 फीसदी कर लगेगा।
महिलाओं के सुहाग का सामान सस्ता
बिंदी, चूड़ी, शीशे की चूड़ियां, हैंडलूम, सुनने की मशीन, हाथ से बने संगीत उपकरण को जीएसटी के अंतर्गत छूट दी गई है। जीएसटी में कुल सात फीसदी सामानों को कर से छूट दी गई है।
हेलमेट और घड़ियों समेत इऩ चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी
जिन चीजों पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, उनमें हेलमेट, एलपीजी स्टोव, परमाणु रिएक्टर, घड़ियां, सैन्य हथियार, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और प्लास्टिक के बटन शामिल हैं।
परफ्यमू और बोतलबंद पानी रिवाल्वर और पिस्तौल पर सबसे ज्यादा कर
जिन सामानों पर कर की दर सबसे ज्यादा 28 फीसदी रखी गई है, उसमें बोतलबंद पेय, परफ्यूम, ऑफ्टर शेव लोशन, डियोड्रेंट, फर के कपड़े, रेजर ब्लेड, कार, रिवाल्वर और पिस्तौल शामिल हैं।
वहीं, छोटी कारों पर एक से तीन फीसदी सेस लगाया जाएगा। 350 सीसी से अधिक के इंजन वाली मोटरसाइकिल, निजी विमान, नौका, मध्यम श्रेणी के कारों पर 15 फीसदी सेस लगाया जाएगा।
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