निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार, देखिए दर्द बयां करती तस्वीरें

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   5 May 2017 5:35 PM GMT

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निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार, देखिए दर्द बयां करती तस्वीरेंनिर्भया गैंग रेप कांड के चारों आरोपित के लिए फांसी की सजा की मांग करते मां-बाप व अन्य। पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी यह मांग पूरी हो गई। फाइल फोटो

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2012 के निर्भया गैंग रेप और हत्या मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती है। देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं दर्द।

निर्भया की मां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, "जिस तरह के मामले में फांसी आवश्यक होती है, यह मामला बिल्कुल वैसा ही है।" पीठ ने कहा कि मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के खिलाफ गंभीर परिस्थितियां उनके बचाव में पेश की गई परिस्थितियों पर बहुत भारी हैं।

निर्भया की मां-बाप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद।

चारों को निर्भया (23 वर्ष) पैरामेडिकल की छात्रा के साथ 16, दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म करने और बेरहमी के साथ उसकी पिटाई करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। घटना के 13 दिनों बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में छात्रा की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इस मामले में शामिल रहे छह दुष्कर्मियों ने छात्रा के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब वह अपने प्रेमी के साथ फिल्म देखने के बाद वापस घर लौटने के लिए बस में सवार हुई। घटना को अंजाम देने के बाद दुष्कर्मियों ने दोनों को सड़क किनारे फेंक दिया था। कुछ राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की गंभीरता के कारण इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था।

फांसी की मांग करती जनता।

निर्भया मामले के पांचवें आरोपी राम सिंह ने यहां तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी और छठा आरोपी नाबालिग था, जिसे छह महीने सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया है। गंभीर चोटों और अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि वे निचली अदालत द्वारा सुनाई गई और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रख रहे हैं।

निर्भया गैंग रेप के चारों आरोपित।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि इस अपराध ने पूरे देश की आत्मा को हिला कर रख दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी चार दोषियों के मृत्युदंड बरकरार रखे जाने की खबर सुनकर निर्भया की मां की आंखों से आसूं छलक पड़े। निर्भया के दुखी पिता ने कहा, "मैं खुश हूं सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी आवाज सुनी और निर्भया की पीड़ा को समझा।" उन्होंने कहा, "इसने निर्भया और पूरे देश को न्याय दिया गया है।"

निर्भया गैंग रेप के चारों आरोपित।

दोषियों के वकील ए.पी. सिंह ने कहा कि वह एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे। उन्होंने मीडिया से कहा, "मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। किसी को सिर्फ जन भावनाओं की वजह से फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता।"

निर्भया दुष्कर्म के सभी चार दोषी मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर। फाइल फोटो

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने कहा, "परिवार के लिए यह एक भयानक अनुभव और पीड़ा थी।"

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मृत्युदंड का स्वागत करते हुए कहा, "अंतत:, न्याय में विलंब भले हुआ, लेकिन मिला।"

बेंगलुरू में वर्ष 2015 में निर्भया गैंग रेप के लिए हस्ताक्षर अभियान ।
निर्भया की चौथी पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में मां आशा देवी व अन्य। फाइल फोटो
उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2012 के सनसनीखेज बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों की मौत की सजा आज बरकरार रखते हुए कहा कि इस अपराध ने चारों ओर सदमे की सुनामी ला दी थी और यह बिरले में बिरलतम अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें बहुत ही निर्दयीता और बर्बरता के साथ 23 वर्षीय छात्रा पर हमला किया गया था।

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