तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ 11 मई को करेगी सुनवाई

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   30 March 2017 6:33 PM GMT

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक  पीठ 11 मई को करेगी सुनवाईसुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश।

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिमों में तीन तलाक, ‘निकाह हलाला' और बहुविवाह की परंपराओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं परसुनवाई शुरू करने के लिए 11 मई की तारीख तय की। वहीं अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा तीन तलाक यह असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगी। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि गर्मिर्यों की छुट्टियों में एक संविधान पीठ मामले में सुनवाई करेगी।

देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने 27 मार्च को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि मुस्लिमों के बीच प्रचलित इन परंपराओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं क्योंकि ये मुद्दे न्यायपालिका के दायरे के बाहर के हैं।

बोर्ड ने यह भी कहा था कि पवित्र कुरान और इस पर आधारित स्रोतों पर मूल रूप से स्थापित मुस्लिम विधि की वैधता संविधान के कुछ खास प्रावधानों पर जांचे नहीं जा सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मुस्लिमों में तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की परंपराओं के ‘‘कानूनी'' पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर फैसला सुनाएगी और इस सवाल पर विचार नहीं करेगी कि मुस्लिम विधि के तहत तलाक की अदालतों द्वारा निगरानी की जरुरत है या नहीं क्योंकि यह विधायी क्षेत्राधिकार में आता है।

                    

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.