कंपनियों को राहत, सरकार अगस्त, सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में हुई देरी पर नहीं वसूलेगी जुर्माना  

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   24 Oct 2017 5:51 PM GMT

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कंपनियों को राहत, सरकार अगस्त, सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में हुई देरी पर नहीं वसूलेगी जुर्माना  वित्त मंत्री अरुण जेटली।

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न भरने में देरी को लेकर कंपनियों से जुर्माना नहीं वसूलेगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा है, करदाताओं को सुविधा देते हुए जीएसटीआर-3बी भरने के लिए विलम्ब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनियों से जो विलम्ब शुल्क (लेट फी) पहले ही लिए जा चुके हैं, उसे उनके खातों में वापस कर दिया जाएगा।

इससे पहले, सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जुलाई महीने के रिटर्न फाइल करने में देरी को लेकर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया था। कंपनियों की यह मांग रही है कि सरकार 3बी रिटर्न भरने में देरी को लेकर लगने वाले जुर्माने को समाप्त करे।

आंकड़ों के अनुसार जुलाई के लिए 55.87 जीएसटीआर-3बी भरे गए। वहीं अगस्त और सितंबर के लिए क्रमश: 51.37 लाख और 42 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। उचित कर के भुगतान के बाद संबंधित महीने के लिये शुरुआती रिटर्न जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20 तारीख तक भरा जाना है।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार भारी संख्या में कंपनियों ने निश्चित तारीख खत्म होने के बाद रिटर्न भरे। जुलाई महीने के लिए केवल 33.98 लाख रिटर्न भरे गए, वहीं बाद में यह संख्या बढकर 55.87 लाख तक पहुंच गई। इसी प्रकार, अगस्त महीने में 28.46 लाख रिटर्न अंतिम तारीख तक भरे गए लेकिन बाद में यह आंकड़ा 51.37 लाख पहुंच गया।

सितंबर महीने में यही स्थिति रही। अंतिम तारीख तक 39.4 लाख रिटर्न फाइल किए गए जबकि कल तक संख्या बढ़कर 42 लाख पहुंच गई।

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जीएसटी कानून के तहत रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान में देरी के लिए केंद्रीय जीएसटी के मामले में 100 रुपए प्रतिदिन और राज्य जीएसटी के मामले में भी उतनी ही राशि बतौर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

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