केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की गाइडलाइंस बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, इससे पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी।
नए नियम के अनुसार किसी भी मरीज को उस शहर में, जहां अस्पताल स्थित है वैध पहचान पत्र न उपलब्ध करा पाने में सक्षम न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता।
कोरोना मरीज़ों को बड़ी राहत !
🔷 कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज़ों के दाखिले की राष्ट्रीय नीति में संशोधन
🔶 कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में प्रवेश के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म
🔷 किसी भी मरीज़ को किसी कीमत पर इलाज़ से वंचित नहीं किया जा सकता @PMOIndia pic.twitter.com/Q9se5ztpy4
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) May 8, 2021
कोविड-19 के संदिग्ध मामले वाले मरीज को केस की गंभीरता के मुताबिक संदिग्ध वॉर्ड सीसीसी, डीसीएचसी और डीएचसी में भर्ती किया जाएगा। किसी भी मरीज को किसी भी वजह से सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं जैसी दवाएं शामिल हैं, भले ही रोगी किसी अलग शहर का रहने वाला हो।