अस्पतालों में भर्ती होने को नहीं होगी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत, इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी

अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के इलाज के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।
COVID19

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की गाइडलाइंस बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, इससे पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी।

नए नियम के अनुसार किसी भी मरीज को उस शहर में, जहां अस्पताल स्थित है वैध पहचान पत्र न उपलब्ध करा पाने में सक्षम न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता।

कोविड-19 के संदिग्ध मामले वाले मरीज को केस की गंभीरता के मुताबिक संदिग्ध वॉर्ड सीसीसी, डीसीएचसी और डीएचसी में भर्ती किया जाएगा। किसी भी मरीज को किसी भी वजह से सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं जैसी दवाएं शामिल हैं, भले ही रोगी किसी अलग शहर का रहने वाला हो।

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