NIA कोर्ट ने कहा- साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, हमारे पास शक्तियां नहीं
गाँव कनेक्शन 24 April 2019 8:58 AM GMT
लखनऊ। भोपाल से बीजेपी कैंडिडेट और मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट से राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की बात कही गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने एनआईए कोर्ट में कहा, भोपाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट की कार्यवाही में नहीं आतीं, लेकिन वो चुनाव के लिए कैंपेन करती हैं जहां वो बीमार नजर नहीं आतीं। वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह चुनाव प्रचार कर रही हैं।
Special NIA Court: In ongoing elections this Court does not have any legal powers to prohibit anyone from contesting elections,It is job of electoral officers to decide. This court can't stop the accused number 1 from contesting elections, this application is negated https://t.co/00zQNRqxME
— ANI (@ANI) April 24, 2019
याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट के जज ने कहा, इस कोर्ट के पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानूनी शक्तियां नहीं हैं, यह फैसला निर्वाचन अधिकारियों को लेना होगा। यह अदालत आरोपी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है, यह याचिका खारिज की जाती है।
बता दें, मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मालेगांव बम धमाके में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को खराब स्वास्थ्य की वजह से जमानत दी गई है और अब प्रज्ञा चुनाव लड़ रहीं हैं। साध्वी प्रज्ञा ने इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था।
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