1 अप्रैल से बिहार में पुल पर नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स

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1 अप्रैल से बिहार में पुल पर नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्ससाभार: इंटरनेट।

बिहार के लोगों को अब पुल पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने सोमवार को बताया कि लोगों को एक अप्रैल से राज्य सरकार या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

बिहार विधानसभा में पेश 2018-19 के लिए पथ निर्माण विभाग के 6889.12 करोड़ रुपए के बजटीय मांग पर चर्चा के बाद यादव ने घोषणा की कि लोगों को एक अप्रैल से राज्य सरकार या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश के बड़े पुलों और शहर की सड़कों पर समुचित रौशनी की व्यवस्था की जाएगी ताकि इन पुलों और सड़कों पर अंधेरा नहीं रहे।

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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में कई और बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिनमें दरभंगा होते हुए औरंगाबाद-जयनगर के बीच चार लेन सड़क, आरा होते हुए सासाराम-पटना के बीच चार लेन सड़क, सिवान, सीतामढी और मधुबनी जिला के उचैठ स्थान होते हुए सहरसा तक अयोध्या-जनकपुर राम-जानकी चार लेन मार्ग शामिल हैं।

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