एक्सप्रेस वे का 31 मई तक नहीं हुआ उद्घाटन तो अगले दिन से चालू माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

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एक्सप्रेस वे का 31 मई तक नहीं हुआ उद्घाटन तो अगले दिन से चालू माना जाएगा: सुप्रीम कोर्टसाभार: इंटरनेट।

दिल्ली के बढ़ते ट्रेफिक को कंट्रोल करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन उसे अभी चालू नहीं किया गया है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी बताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 31 मई तक उद्घाटन नहीं हूआ तो एक जून से एक्सप्रेस वे को चालू माना जाएगा।

बतादें कि 18 अप्रैल को नेशनल हाइवे ऑथारिटी (एनएचएआई) ने कहा था कि सड़क बनकर तैयार हो चुकी है और इसे महीने के अंत तक खोल दिया जाएगा, लेकिन एनएचएआई के वकील ने कहा कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।इस पर बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, "मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पीएम अगले कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनका इंतजार क्यों किया जा रहा है?

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दिल्ली से वाहनों का दबाव कम करने के लिए फरीदाबाद, पलवल, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद को जोड़ने वाले इस 135 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इसके चलते हरियाणा से यूपी जाने वाले वाहनों को दिल्ली से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

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