प्रधानमंत्री ने शुरू की 'PM-SYM', जानिए पेंशन की इस योजना के बारे में

पीएम-एसवायएम योजना के तहत असंगठित श्रेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने तीन हज़ार रुपए पेंशन देने का लक्ष्य है। जानिए क्या है ये योजना और आप किस तरह इससे जुड़ सकते हैं?

Pragya BhartiPragya Bharti   5 March 2019 2:14 PM GMT

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प्रधानमंत्री ने शुरू की PM-SYM, जानिए पेंशन की इस योजना के बारे में

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में आज पांच मार्च को 'प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना' (पीएम-एसवायएम) की शुरूआत की। इस योजना के तहत असंगठित श्रेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने तीन हज़ार रुपए पेंशन देने का लक्ष्य है। जिन मजदूरों की तनख्वाह 15 हज़ार रुपए हर महीने या उससे कम है वो इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। काम करने के दौरान जमा की गई राशि (सरकार मजदूरों द्वारा जमा किया जाने वाले हिस्से के बराबर ही जमा करेगी) के आधार पर उन्हें पेंशन मिलेगी।

सरकार का दावा है कि ये योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में काम करेगी। इसके तहत पांच मार्च सुबह नौ बज कर 54 मिनिट तक 10 लाख 95 हज़ार 791 मजदूर पंजीकरण करा चुके हैं।

क्या है पीएम-एसवायएम? 

पीएम-एसवायएम एक स्वैच्छिक और सहभागी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने तीन हज़ार रुपए पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन मिलने के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा फैमली पेंशन के रूप में मिलेगा। फैमली पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिलेगी।

इस पेंशन के लिए 18 से 40 वर्ष के मध्य कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है, जिसकी तनख्वाह हर महीने 15 हज़ार रुपए से कम हो। ये व्यक्ति सरकार की अन्य पेंशन योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। साथ ही, व्यक्ति इन्कम टैक्स न देता हो।

अगर सहभागी व्यक्ति की 60 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी उसे जारी रख सकते हैं। वो इस योजना से निकल भी सकते हैं उन्हें योजना के नियमों के मुताबिक तब तक जमा की हुई राशि मिल जाएगी।

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पंजीकृत कामगर द्वारा जमा की जाने वाली राशि उसके जन-धन खाते से अपने आप हर महीने कटा करेगी। कामगर को 60 साल की उम्र तक पेंशन का एक हिस्सा जमा करना होगा। पीएम-एसवायएम योजना से जुड़ने के समय से व्यक्ति के द्वारा जमा किया जाने वाला हिस्सा तय होगा। आपको कितने रुपए जमा करने हैं वो आप नीचे दिए चार्ट से जान सकते हैं-

पंजीकृत कामगर और सरकार पेंशन के लिए 50:50 प्रतिशत हिस्सा जमा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 29 वर्ष की उम्र में पीएम-एसवायएम योजना से जुड़ता है तो वो और सरकार दोनों व्यक्ति की 60 वर्ष की उम्र तक 100 रुपए हर महीने जमा करेंगे।

पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड, बैंक का जमा खाता और मोबाइल फोन होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेन्टर के ज़रिए खुद को पंजीकृत करा सकता है। पहले महीने का हिस्सा पंजीकरण के बाद नकद जमा करना होगा जिसके लिए उन्हें रशीद मिलेगी।

अपने आस-पास कॉमन सर्विस सेन्टर ढूंढने के लिए इस लिंक पर जाएं - http://locator.csccloud.in/

कुछ समय बाद ये सुविधा वेबसाइट और मोबाइल एप के ज़रिए लोगों तक सीधे उपलब्ध होगी।

एलआईसी की सभी ब्रांच, इपीएफओ या इएसआईसी के सभी ऑफिस, साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिसों में इस योजना के सुविधा केन्द्र मौजूद होंगे। एलआईसी इस योजना में पेंशन फंड मैनेजर होगी।

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पंजीकृत व्यक्ति कभी भी इस योजना से बाहर निकल सकेंगे-

  • 10 वर्ष से पहले निकलने पर जो हिस्सा पंजीकृत व्यक्ति ने जमा किया होगा उसे जमा बैंक खाते पर मिलने वाले इंटरेस्ट के आधार पर वो वापस मिल जाएगा।
  • अगर 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष का होने से पहले कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा जमा किया हिस्सा उसे पूरी राशि द्वारा संचित ब्याज़ से मिलने वाला इंटरेस्ट या जमा बैंक खाते पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा।
  • अगर पंजीकृत व्यक्ति ने अपना हिस्सा पूरा जमा किया है लेकिन किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पार्टनर उसे जारी रख सकता है या फिर ऊपर बताए तरीकों से वो योजना से बाहर निकल सकता है।
  • अगर पंजीकृत व्यक्ति ने सभी किश्तें जमा की हैं और वो किसी कारण से दिव्यांग हो जाता है तो भी उसका पार्टनर या तो योजना को जारी रख सकता है या इससे बाहर निकल सकता है।
  • पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके पार्टनर को पूरी राशि मिलेगी।
  • भारत सरकार के नियमों के द्वारा ही कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकल सकता है।

पंजीकृत व्यक्ति किसी कारण से अगर किश्त सही समय पर नहीं जमा कर पाता है तो बाकी बची हुई किश्तों और पैनल्टी देने पर वो दोबारा इस योजना को जारी रख सकता है। ये भारत सरकार तय करेगी।

18 से 40 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ने पर पंजीकृत व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र तक योजना के तहत अपना हिस्सा जमा करना होगा। साठ वर्ष के बाद उसे हर महीने तीन हज़ार रुपए की पेंशन मिलेगी।

अगर आप इस योजना से सम्बन्धित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इन इस नंबर पर फोन कर सकते हैं- 18002676888 (ये 24 घंटे चालू है)

   

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