पंजाब में पशुपालकों को मिलेगा गुणवत्ता वाला चारा, विधेयक को मिली मंजूरी

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पंजाब में पशुपालकों को मिलेगा गुणवत्ता वाला चारा, विधेयक को मिली मंजूरी

चंडीगढ़ (पंजाब)। पंजाब सरकार ने पिछले एक हफ्ते में किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। पंजाब सरकार ने अब किसानों और पशुपालकों को अच्छा चारा मिले इसके लिए एक विधेयक को मंजूरी की दी है। अब चारा बनाने से लेकर डीलर तक को रजिस्ट्रेशन कराना होता कि गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके।

किसानों को कर्ज़दारों के चंगुल से बचाने के लिए साहूकारों पर शिकंजा कसने की बात की तो समर्थन मूल्य किसानों को लिए इसके लिए विशेष निधि बनाने की बात भी हो रही है। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और अच्छा चारा किसानों को उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में कानून बनाने के लिए नए मसौदा विधेयक को मंत्रिमंडल ने सोमवार को मंजूरी दी।

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पंजाब संयोजित मवेशी चारा विनियमन विधेयक 2018 में डेयरी क्षेत्र में उपयोग वाले चारे की गुणवत्ता का नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रावधान है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह विधेयक इस विषय पर पहले से मौजूद कानूनों में संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में डेयरी क्षेत्र विकसित हो रहा है और मवेशी चारे के गुणवत्ता नियंत्रण की जरुरत महसूस की गयी। इस नये कानून का मुख्य उद्देश्य मवेशी चारा और खनिज मिस्रण के विनिर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री का विनियमन है। हर निर्माता और डीलर निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के लिए पंजीकरण की खातिर बाध्य होंगे। (भाषा इनपुट के साथ)

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