पंजाब सरकार ने लालबत्ती पर लगाया प्रतिबंध
गाँव कनेक्शन 16 April 2017 8:41 AM GMT
चंडीगढ़ (आईएएनएस)। पंजाब सरकार ने शनिवार को औपचारिक अधिसूचना जारी कर कुछ श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी तरह के वाहनों पर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, ''वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।'' पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों के अलावा किसी को लालबत्ती के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।
देश-दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप
पंजाब मंत्रिमंडल ने पिछले महीने पहली मंत्रीमंडलीय बैठक में वीआईपी संस्कृति खत्म करने का फैसला लिया था। बैठक में कुछ खास श्रेणियों को छोड़कर लालबत्ती के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अलावा उद्घाटन एवं आधारशिलाओं पर मंत्रियों और विधायकों का नाम लिखने पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया था। प्रवक्ता ने बताया, ''परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना के साथ ही वाहनों पर लाल या नीली बत्ती के इस्तेमाल संबंधित इससे पहले जारी की गई सभी अधिसूचनाएं रद्द हो गईं।''
नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य के कुछ ही गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लालबत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा, जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रोटोकाल के तहत आने वाले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के चार वाहन शामिल हैं। इनके अलावा केंद्र द्वारा संबंधित राज्यों में लालबत्ती के लिए अधिकृत अधिकारियों के वाहन पर लालबत्ती का इस्तेमाल हो सकेगा। इन अधिकृत अधिकारियों के वाहनों के साथ चलने वाले एस्कॉर्ट्स के वाहनों पर नीली बत्ती का इस्तेमाल होगा।
ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।
More Stories