पंजाब में अब जानवरों को पालने पर लगेगा टैक्स

Diti BajpaiDiti Bajpai   24 Oct 2017 5:25 PM GMT

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पंजाब में अब जानवरों को पालने पर लगेगा टैक्सपंजाब सरकार जानवरों को पालने पर वसूलेगी 250 रुपए से लेकर 500 रुपए टैक्स।   

लखनऊ। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार ने जानवरों को पालने पर टैक्स देने का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने इसके लिए 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का टैक्स पालतू जानवरों पर लगाया गया है।

इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति वर्ष देने पड़ेंगे। साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी और नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक ब्रांडिंग कोड या टैग भी जारी कराना होगा, जिस पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। इसके अलावा जानवरों में माइक्रो चिप भी लगाया जा सकता है।

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जहां एक तरफ पंजाब सरकार ने यह फरमान जारी किया है वहीं डेयरी संचालक इस फैसले से काफी परेशान है। पंजाब के मोगा जिले में लवजोत सिहं (40 वर्ष) पिछले कई वर्षों से डेयरी चला रहे है। लवजोत बताते हैं, "मेरे पास अभी 200 भैंस अगर हम प्रति पशु 500 रुपए सरकार को टैक्स देंगे तो साल भर में एक लाख रुपए तो ऐसे ही चले जाऐंगे। पशुओं को चारा-पानी करने में ही इतना खर्चा हो जाता है।"

पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह भी है जानवर पालने वाले को जानवर का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा और हर साल रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा। अगर लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन की तिथि खत्म होने के 30 दिनों के अंदर इसे रिन्यू नहीं कराया जाएगा, तो जानवर के मालिक पर 150 से 200 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। अगर जानवर का मालिक अपने जानवरों को ठीक से नहीं रखेगा और उनके जानवर दो बार से ज्यादा बार रोड पर घूमते पाए गए, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा।

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कृषि विशेषज्ञ रमनदीप मान सिंह ने बताया, " गाय-भैंस, बकरी, भेड़ यह सभी किसानों के आय स्त्रोत है। अगर सरकार को टैक्स वसूलना ही है तो जो शहरी क्षेत्रों में लोग कुत्ते, बिल्ली को पाल रहे है उन पर लगाना चाहिए। अगर किसान टैक्स ही देगा तो उसको क्या फायदा होगा। उसका तो एक खर्चा और बढ़ गया। डेयरियों में 500 से ज्यादा पशु अगर कोई गाय या भैंस ब्यांह गई तो उसका टैक्स किसान को देना होगा। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है।"

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हिंसा करने पर दुबारा नहीं पाल सकेंगे जानवर

इस नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जानवरों पर किसी भी तरह की हिंसा करते हुए पाए जाने की हालत में मालिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और वो दुबारा काफी जानवर नहीं पाल सकेगा।

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