मैंने गलती से कोर्ट की तरफ से 'चौकीदार चोर है' कह दिया: राहुल गांधी
गाँव कनेक्शन 30 April 2019 9:54 AM GMT
लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल डील को लेकर किए फैसले पर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी पर आपत्ति जताई है। न्यायालय ने कहा कि हमने 'चौकीदार चोर है' कभी नहीं कहा, आपने ये वाक्य हमारे नाम से इस्तेमाल कैसे किया? राहुल गांधी ने इस मामले में न्यायालय से माफी मांग ली है। अब सोमवार, 6 मई को राहुल की तरफ से नया हलफनामा दायर किया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, "मैंने गलती से कोर्ट की तरफ से ये (सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि चोकीदार चोर है) टिप्पणी की। ये मेरी गलती थी।"
Contempt case against Rahul Gandhi matter: Abhishek Manu Singhvi representing Rahul Gandhi in Supreme Court says,"I have wrongly attributed to my lord (SC also said that Chowkidar chor hai), that was my error." https://t.co/iz5pdt4VJp
— ANI (@ANI) April 30, 2019
राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह बहुत बड़ी अवमानना है। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार लिया और उन्हें दूसरा हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है।
मिनाक्षी लेखी के वकील ने कोर्ट में कहा, "राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय की तरफ से कहा और उस पर केवल खेद व्यक्त किया है। निंदा के केस में कानून बिल्कुल स्पष्ट है।"
Contempt case against Rahul Gandhi matter: Mukul Rohatgi, lawyer of BJP MP Meenakshi Lekhi says in SC,'He (Rahul Gandhi) deliberately put words in the mouth of SC, he has only expressed regret. Law is clear in contempt cases the line starts with unconditional apology.'
— ANI (@ANI) April 30, 2019
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