चारा घोटाले मामले में लालू यादव दोषी, जेल जाएंगे,  जगन्नाथ मिश्र बरी

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   23 Dec 2017 4:07 PM GMT

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चारा घोटाले मामले में लालू यादव दोषी, जेल जाएंगे,  जगन्नाथ मिश्र बरीबिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव

रांची (भाषा)। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में करीब चार बजे सीबीआई की विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह ने अपने फैसले में लालू यादव को दोषी व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत को बरी कर दिया गया है। 3 जनवरी 2018 को सजा का ऐलान किया जाएगा। रांची कोर्ट के बाहर आरएएफ व पुलिस बल के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है

चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र एवं कई अन्य राजनेताओं तथा आईएएस अधिकारियों समेत 22 आरोपी आज यहां सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए।

राजद अध्यक्ष पर अदालत के फैसला आने से पहले पटना स्थित लालू के आवास के बाहर सन्नाटा पसरा है, वहीं पूजा-अर्चना का दौर भी जारी है। लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप ने फैसले से पहले आवास में बने साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। राजद के एक नेता ने बताया कि तेजप्रताप ने इससे पहले साई मंदिर पहुंचकर ईश्वर से अपने पिता के लिए दुआ मांगी। लालू आवास के बाहर हालांकि दो-चार सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर सुबह से ही लालू आवास के बाहर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जाती थी।

सभी की उपस्थिति दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने फैसला सुनाने के लिए सभी आरोपियों को दोपहर बाद तीन बजे फिर से पेश होने के निर्देश दिए।विशेष अदालत के न्यायाधीश आज लोक अदालत में व्यस्त हैं जिसके चलते फैसला दोपहर तीन बजे दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके पीछे लगी हुई है लेकिन वह इससे बिलकुल डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति का हिसाब अगले चुनाव में जनता लेगी।

राजद के भविष्य पर पूछे गए सवाल के जवाब में लालू ने कहा कि राजद का प्रत्येक कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव है. ऐसे में उनके जेल जाने या न जाने से पार्टी के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नौ सौ पचास करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपए की वर्ष 1990 से 1994 के बीच अवैध निकासी के मुकदमे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आर के राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, समेत 22 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत मुकदमा है। इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए अवैध ढंग से निकासी करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में इन सभी को सजा हो चुकी है। सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकदमा संख्या आरसीा64 एा1996 दर्ज किया था और लगभग 21 वर्षों बाद इस मामले में आज फैसला आने की संभावना है।

इस मुकदमे में सभी 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो चुकी है, वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गए जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-7 में ही सजा सुना दी गई थी।

इस प्रकार इस मामले में कल अदालत कुल 22 आरोपियों के खिलाफ ही अपना फैसला सुनायेगी। शिवपाल सिंह की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने और बहस के बाद अपना फैसला 13 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में यदि लालू एवं अन्य को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अधिकतम सात वर्ष की एवं न्यूनतम एक वर्ष की कैद की सजा होगी।

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इस बीच सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि देवघर कोषागार से फर्जीवाडा करके अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाडा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरपयोग आदि से जुडी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13:1::डी: एवं 13:2: के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में गबन की धारा 409 में दस वर्ष तक की और धारा 467 के तहत तो आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने चारा घोटाला मामले में मीडिया के सामने अपनी बेगुनाही की बात करने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधा। पासवान ने कहा, वह निर्दोष हैं या दोषी इसका फैसला अदालत करेगी। हम इस पर टिप्पणी कर सकते हैं पर वह सुबह से टीवी पर इसको लेकर भाषण दे रहे हैं जबकि अभी फैसला आना बाकी है।

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